UP पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान अब अधिकतम सवा लाख रुपये ही कर सकेंगे खर्च, तय हुई सभी पदों की खर्च सीमा!



लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम सवा लाख रुपये तक ही चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही आयोग ने सभी स्तरों के पदों के लिए अलग-अलग व्यय सीमा निर्धारित की है।
निर्धारित सीमा के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम खर्च 10 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए 3.5 लाख रुपये, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 7 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही, प्रत्येक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र की कीमत और जमानत राशि भी तय की गई है।
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 4 नवंबर से
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया भी शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) राज्यभर में लगभग 15.44 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करेंगे। मतदाताओं को यह फॉर्म दो प्रतियों में भरना होगा, जिनमें से एक प्रति बीएलओ के पास रहेगी।
फॉर्म में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि विवरण पहले से भरे होंगे। मतदाता चाहें तो अपना नया पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें लगा सकते हैं। बीएलओ इस प्रक्रिया के दौरान कम से कम तीन बार प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे।
ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध
मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने परिवार के सदस्य का नाम देख सकते हैं और उस जानकारी को गणना फॉर्म में दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
9 दिसंबर 2025: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026: दावे और आपत्तियों की अवधि
9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026: नोटिस, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया
7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
अपील प्रक्रिया
मतदाता सूची में नाम से संबंधित विवाद या असहमति की स्थिति में प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास दायर की जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति द्वितीय अपील प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

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