आजमगढ़। जनपद में संचालित विभिन्न औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए आठ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जनपद के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल द्वारा फरवरी 2026 में संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मेसर्स हरि मेडिकल स्टोर, हरबंशपुर (सदर) का लाइसेंस 7 दिन के लिए, मेसर्स पूजा मेडिकल स्टोर, देवगांव भीरा का 5 दिन के लिए तथा मेसर्स अरविंद मेडिकल स्टोर, बरदह का 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा मेसर्स आयुष मेडिकल हाल, भीरा बाइपास रोड, कटघर, लालगंज का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मेसर्स गौरव मेडिकल हाल, नरौली (मिशन अस्पताल के पास), मेसर्स एएनएम फार्मा, हाफिजपुर चौराहा, मेसर्स मिश्रा मेडिकल हाल, लहुआ खुर्द (पल्हना बाजार) तथा मेसर्स बिंदल मेडिसिन सेंटर, सर्फुद्दीपुर (रेलवे स्टेशन के पास) के लाइसेंस को अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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