आज़मगढ़: धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई पति-पत्नी की ज़मीन होगी कुर्क, कोर्ट ने डीएम-एसपी को दिया आदेश!




आज़मगढ़। आज़मगढ़ में आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई थाना मुबारकपुर में दर्ज एक मामले की विवेचना के बाद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर वादी मैनुद्दीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार की तहरीर पर मुकदमा संख्या 324/25, धारा 406 व 506 भादवि के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त अमान अहमद और उसकी पत्नी फरहाना बानो, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, ने पीड़ित से धोखाधड़ी कर कुल 36 लाख रुपये हड़प लिए। इसमें से 16 लाख रुपये RTGS के माध्यम से और शेष राशि नकद ली गई।
जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इसी धोखाधड़ी की रकम से अभियुक्तों ने 4 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी, तहसील सगड़ी, थाना रौनापार क्षेत्र में कृषि भूमि खरीदी थी।
कुर्क की गई भूमि का विवरण:
गाटा संख्या 595 – 0.0568 हेक्टेयर
गाटा संख्या 593 – 0.0692 हेक्टेयर
गाटा संख्या 637 – 0.0020 हेक्टेयर
गाटा संख्या 660 – 0.0081 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल – 0.1361 हेक्टेयर, जो फरहाना बानो के नाम दर्ज है।
उपरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में बैनामा, बैंक रिकॉर्ड, लेखपाल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सभी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने स्पष्ट माना कि यह भूमि अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई है और अभियुक्तों का इस पर कोई वैध अधिकार नहीं है।

इसके बाद न्यायालय ने धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आज़मगढ़ को निर्देश दिया कि भूमि को नियमानुसार कुर्क कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता और उसे कानून के तहत जब्त किया जाएगा।

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