आज़मगढ़। जिला पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली, जब गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को माननीय अदालत ने दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गई अवधि 2 वर्ष 1 माह का कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड देकर दंडित किया। अभियुक्त पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने के गंभीर आरोप थे।
यह मामला थाना सरायमीर क्षेत्र का है। 17 सितंबर 2023 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडेय ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राजनारायण, निवासी गंजोर (थाना मेहनगर) एक संगठित गिरोह बनाकर अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध करता है। तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर में मु0अ0सं0 – 265/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत विवेचना को तेज किया गया। मामले की गुणवत्तापूर्ण जांच, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की वजह से मामला तेजी से आगे बढ़ा। अंततः अभियुक्त के जुर्म स्वीकार (guilty plea) करने पर न्यायालय में दंड निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हुई।
14 नवंबर 2025 को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नं.-6 ने आदेश सुनाया और कहा कि अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि 2 वर्ष 01 माह, ₹5,000 का अर्थदण्ड दिया जाता है। इस सजा को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की समन्वित कार्रवाई की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और अपराधी गिरोहों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन को और अधिक तेज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी मामलों में तेजी से कार्रवाई व फैसले की उम्मीद है।

0 Comments