गुजारा भत्ता न देने पर पूर्व एमएलसी के भाई पर कुर्की का आदेश, सिर्फ 46 हजार रुपये की होनी है वसूली


हरदोई। बसपा के पूर्व एमएलसी के भाई अब्दुल हन्नान के गुजारा भत्ता न देने पर 46 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है. अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ ने मास्टर अब्दुल मलिक के प्रार्थना पत्र पर प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर को आदेश जारी किया है. साथ ही रुपये न जमा करने पर 46 हजार की संपत्ति बिक्री कर रुपया वसूलने की बात कही है. जबकि पूर्व एमएलसी ने जानकारी न होने की बात कही है.

संडीला निवासी डा. समन किदवई ने बताया कि उनकी शादी 14 जुलाई 2009 को अब्दुल हन्नान (बसपा के पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान के भाई) के साथ हुई थी. वर्ष 2011 में उनके एक बेटा अब्दुल मलिक भी हुआ था. लेकिन एक वर्ष बाद ही अब्दुल हन्नान ने उन्हें और उनके पुत्र को छोड़ कर उसे अपनाने से भी इन्कार कर दिया था, जिसमें डीएनए जांच का भी आदेश दिया गया था, लेकिन डीएनए जांच नहीं कराई. उन्होंने बताया कि अदालत ने अब्दुल मन्नान को बतौर पत्नी डा. समन किदवई को एक हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था.

मास्टर अब्दुल मलिक के प्रार्थना पत्र पर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ के जारी आदेश के अनुसार एक हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के आदेश के बाद भी अब्दुल मन्नान ने 46 माह तक कोई रुपया जमा नहीं किया. उसी पर अदालत ने प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर को आदेश दिया कि लखनऊ में स्थिति संपत्ति में से 46 हजार की संपत्ति कुर्क करें. साथ ही कहा कि धनराशि न जमा करने पर 46 हजार की वसूली कर ली जाए। दूसरी तरफ पूर्व एमएलसी अब्दुल हन्नान ने बताया कि उन्हें कि किसी भी तरह के नोटिस की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने नोटिस दिया, उनसे ही बात करें।

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