पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की क्रिमिनल हिस्ट्री के खुलासे को अगली सुनवाई 30 सितंबर


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर दाखिल पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की याचिका पर पूरक शपथपत्र के लिए उनके अधिवक्ता को दो दिन का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दारा सिंह चौहान व अन्य की याचिका पर बुधवार को दिया. याचिका के अनुसार एमपी/एमएलए मामलों की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मधुबन के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान व अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ दारा सिंह चौहान यह याचिका दायर की है.

हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा था. बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जो जानकारी मुहैया कराई गई है वह पूर्ण नहीं है. दूसरी ओर दारा सिंह चौहान के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि मामले में पूरक शपथपत्र के माध्यम से याची की क्रिमिनल हिस्ट्री का खुलासा करने के लिए उन्हें दो दिन का समय दिया जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें पूरक शपथपत्र के लिए समय देते हुए मामले में 30 सितंबर की तारीख लगा दी. 2017 के मधुबन थानाक्षेत्र के इस मामले के तथ्यों के अनुसार चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी की गई थी. इस मामले में दारा सिंह चौहान सहित कुल 11 आरोपी बनाए गए थे. दरअसल मामला 10 फरवरी 2017 का है, जब तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और उनके समर्थकों के विरुद्ध तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह ने बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की विवेचना के बाद 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया.

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