पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की कारावास



 पंकज सिंह

आजमगढ़। पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को पांच वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा  कोर्ट नंबर आठ अनिल कुमार वर्मा ने सुनाया। अभियोजन कहानी के साथ वादी मुकदमा रामदेव कनौजिया पुत्र कुमेरू कनौजिया निवासी पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाने में दी गई तहरीर के अनुसार रामदेव का लड़का अमरनाथ कनौजिया आए दिन अपनी पत्नी आरती को मारता पीटता रहता था। रोज की तरह अमरनाथ कन्नौजिया 19 सितंबर 2018 की रात लगभग साढ़े आठ बजे घर पर आया और अपनी पत्नी आरती को बुरी तरह से मारने पीटने लगा। जब तक लोग आसपास से जुटते तब आरती मरणासन्न हो चुकी थी। बुरी तरह से चोटिल आरती को बिलरियागंज सरकारी अस्पताल पर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति अमरनाथ कनौजिया के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने वादी रामदेव, दिलीप , सलगू, कलिंदरा, रामअवध, राजधारी, डॉक्टर विवेक शाह, डॉक्टर विमलेश कुमार, पिंटू, गुड्डी, सुरेश, विनोद, उपनिरीक्षक रमाशंकर, हेड कॉन्स्टेबल केशवानन्द चौधरी को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमरनाथ कनौजिया को पाँच वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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