कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश...

गैंगस्टर एक्ट में डीएम की कार्रवाई, जेसीबी और बाइक होंगी कुर्क; सुनील सिंह पर हत्या समेत सात मुकदमे दर्ज


आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी बताए गए सुनील कुमार सिंह पर पुलिस-प्रशासन ने आर्थिक शिकंजा कस दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सुनील सिंह की करीब 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की दो संपत्तियों/वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कार्रवाई में एक जेसीबी और मोटरसाइकिल शामिल है।
पुलिस के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि अभियुक्त ने गैंग के सदस्यों के साथ आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धनराशि से संपत्तियां खरीदीं। पुलिस के मुताबिक इन संपत्तियों की खरीद के लिए प्रथम दृष्टया कोई वैध आय-स्रोत सामने नहीं आया।
जिला मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट और विधिक अभिमत के आधार पर 3 अक्टूबर 2026 को कुर्की का आदेश पारित किया। इसमें जेसीबी वाहन संख्या UP-50-DT-4150 का बाजार मूल्य 28 लाख रुपये और हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560 का बाजार मूल्य 90 हजार रुपये आंका गया है। दोनों की कुल बाजार कीमत 28.90 लाख रुपये है।
कुर्क संपत्तियों के प्रशासक के रूप में प्रभारी निरीक्षक सिधारी को नामित किया गया है। पुलिस के अनुसार सुनील सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस समेत सात अभियोग दर्ज हैं।
पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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