आजमगढ़। जनपद पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध सम्पत्ति कुर्क कर दी गई। अब तक उसकी कुल 22 करोड़ 05 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह पुत्र स्व. रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर, थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) एवं गैंग नम्बर IR-36 का लीडर है।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जीयनपुर एवं कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे पंजीकृत हैं। ध्रुव सिंह ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, धोखाधड़ी तथा अन्य संगठित अपराधों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की। इसी अवैध धन से ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित करीब 23 वर्ष पुराने भवन का व्यापक जीर्णोद्धार कराया गया, जिसे स्थानीय स्तर पर “बड़ी हवेली” के नाम से जाना जाता है।
पुलिस का कहना है कि उक्त हवेली अपराधियों एवं गैंग सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का केंद्र रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण एवं मरम्मत कार्य का मूल्यांकन कराया गया, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। बताया गया कि वर्ष 1992 से अब तक ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा विधिक अभिमत में सम्पत्ति के अर्जन का कोई वैध स्रोत न पाए जाने के बाद कुर्की की संस्तुति की गई थी।
सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सगड़ी को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा थाना जीयनपुर पुलिस एवं राजस्व विभाग को नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में माफियाओं एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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