आजमगढ़ : 17 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह बरी... बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने किया दोषमुक्त!



आजमगढ़। करीब 17 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम त्रिपाठी ने पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहर में धारा 144 लागू थी। इसी दौरान 30 मार्च को सिविल लाइन चौराहे पर दिन में लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अपने लगभग 50-60 समर्थकों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकाला और नारेबाजी की थी।
इस मामले में तत्कालीन शहर कोतवाल की ओर से डॉ. संतोष कुमार सिंह तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। डॉ. संतोष कुमार सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह पाराशर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल चार गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त न मानते हुए पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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