आजमगढ़। जनपद में कोडीनयुक्त एवं अन्य नियंत्रित औषधियों की अवैध बिक्री पर औषधि विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण और जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद 6 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है, जबकि 2 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल द्वारा माह दिसंबर 2025 में की गई है। जांच के दौरान कोडीनयुक्त सिरप व अन्य औषधियों के क्रय-विक्रय में नियमों के उल्लंघन, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और संदिग्ध बिक्री सामने आई थी।
इन 6 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस किया गया निरस्त:
मेसर्स माँ शारदा फार्मा, निकट श्याम मैरिज हाल, मुस्तफाबाद, जहानागंज
मेसर्स अपोलो मेडिकल्स, रैदोपुर तिराहा, सदर
मेसर्स ए.एस. फार्मा, बनगांव, दीदारगंज, मार्टिनगंज
शिव शक्ति इंटरप्राइजेज, खरिहानी बाजार, नहर के सामने
शिव मेडिकल हाल, उसुरधवा, महाराजगंज (भैरव बाबा मंदिर के पास)
पूर्वांचल मेडिकल एजेंसी, रोडवेज, सिविल लाइन
इन सभी प्रतिष्ठानों पर दवाओं के क्रय-विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।
इन 2 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस किया गया निलंबित:
मेसर्स प्रभात मेडिकल एजेंसी, मार्टिनगंज-अग्रिम आदेश तक
मेसर्स शुभम फार्मा, हर्रा की चुंगी, सदर-अग्रिम आदेश तक
औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नशीली व प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी जिले भर में लगातार निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध दवा कारोबारियों में हड़कंप, वहीं आम जनता ने प्रशासन की इस सख्ती का स्वागत किया है।

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