आजमगढ़: पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत पांच पर तय किए गए आरोप...रमाकांत की हुई वर्चुअल पेशी!


आजमगढ़। जिले में जानलेवा हमले के 25 साल पुराने  मुकदमे में मंगलवार को एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत पांच के विरुद्ध आरोप निर्धारित कर दिया। बीते 27 मई को इस मुकदमे के अन्य आरोपितों सपा विधायक रमाकांत यादव उमाकांत यादव तथा पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 36 के विरुद्ध अदालत ने आरोप निर्धारित लगी। किए थे। शेष आरोपितों का मुकदमा अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय में हाजिरी की प्रक्रिया में चल रहा है।

फूलपुर क्षेत्र के अंबारी चौक पर 17 फरवरी, 1998 की शाम लगभग छह बजे तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी व उमाकांत व रमाकांत यादव के समर्थकों में विवाद होने लगा। इसी बीच दोनों तरफ से फायरिंग भी होने इससे अफरा-तफरी मच गई। इस मुकदमे में पुलिस ने 79 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिनमें से 36 आरोपितों की पत्रावली पहले ही सत्र न्यायालय को सौंप दी गई थी। इनके विरुद्ध 27 मई को अदालत ने आरोप निर्धारित किए थे। बाद में उमाकांत यादव समेत कुछ अन्य आरोपितों की पत्रावली सत्र न्यायालय में सुपुर्द की गई।उमाकांत यादव को जौनपुर जेल से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में तलब किया गया था। अदालत में जिरह के दौरान सभी आरोपितों ने उन पर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया। न्यायालय ने गवाही के लिए अगली तारीख आठ अगस्त निर्धारित की है।

आजमगढ़ के दीदारगंज क्षेत्र में वर्ष 2006 में हुए चक्काजाम, फूलपुर में 2016 में हुए चक्काजाम तथा जहानागंज क्षेत्र में बीते वर्ष विधानसभा चुनाव के समय मतगणना स्थल पर बीएसएनएल कर्मी के साथ मारपीट व उपकरण छीनने के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की वर्चुअल पेशी मंगलवार को हुई। एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय ने रमाकांत यादव के अधिवक्ता रविंद्रनाथ यादव को फतेहगढ़ जेल में उनसे मिलने की अनुमति दी है। जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वे जब भी जाएं, पहचान सुनिश्चित कराकर मिलने दिया जाए। रमाकांत ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें उनके वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। अगली सुनवाई की तारीख तीन अगस्त तय की गई।

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