6 वर्ष पूर्व देवरानी को जलाकर मार डालने का आरोप
पंकज सिंह
आजमगढ़। 6 वर्ष पूर्व 12 अप्रैल को बलिया जनपद के भीमपूरा निवासी कमली देवी पत्नी स्व0 सुरेश सिंह ने थाना जीयनपुर पर शिकायत किया कि मेरी पुत्री का विवाह प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह निवासी अलीयाबाद कटाई थाना जीयनपुर आजमगढ़ के साथ हुआ था। जिसमें विपक्षी (पति) प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह उपरोक्त व (भाभी) विभा पत्नी रमाशंकर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वादिनी की पुत्री को मिट्टी तेल छिड़कर जला दिया गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह व विभा पत्नी रमाशंकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरूवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 08, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दोनों आरोपितों को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
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