आजमगढ़ः किसान का अपहरण कर पत्नी से 2 लाख की डिमांड, तीन प्रापर्टी डीलर गिरफ्तार


pankaj singh
आजमगढ़। सिधारी पुलिस ने किसान को बंधक बनाकर उसकी पत्नी से छोड़ने के लिए 2 लाख रूपए की मांग कर रहे तीन प्रापर्टी डीलरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उनके पास से यूनियन बैंक के उसके खाते का चेक मूल्य 02 लाख रुपये व बैनामे की छायाप्रति भी बरामद किया है।

दरअसल, मुबारकपुर के इब्राहिमपुर निवासी सुभावती देवी पत्नी रमेश यादव द्वारा रविवार को थाना सिधारी पर तहरीर दिया कि उसके पति रमेश यादव को विपक्षीगण सन्तराज यादव पुत्र लालचन्द सा0 इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर, सुनिल कुमार यादव पुत्र सुबाष यादव सा0 बरही, देवेन्द्र यादव पुत्र बालदीन यादव सा0 हेगापुर व आशीष यादव पुत्र राजेश यादव सा0 हेगापुर द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर 7 विस्वा जमीन बिना कोई पैसा दिये बैनामा करा लिया गया है व पति को कही बंधक बनाकर छिपा दिया गया है और छोड़ने के नाम पर 02 लाख रुपये की माँग कर रहे है। पुलिस ने इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने उनके पास से यूनियन बैंक के उसके खाते का चेक संख्या 02045521 मूल्य 02 लाख रुपये व बैनामे की छायाप्रति भी बरामद हुई है।

प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर सुनील कुमार यादव, देवेन्द्र यादव व आशीष यादव को रेलवे स्टेशन के पास ग्राम पल्हनी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उनके सहयोगी संतराज यादव निवासी देवकली द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर निवासी रमेश यादव पुत्र बालकरन यादव को अपने घर पर रखकर उसकी 7 बिस्वा जमीन स्थित ग्राम इब्राहिमपुर का बैनामा डरा धमकाकर 9 नवंबर को बिना कोई रुपया दिये रमेश यादव से सुनील कुमार यादव के पक्ष में करा दिया सहयोग हेतु संतराज यादव ने 3 लाख रुपये व एक अन्य सहयोगी ने 2 लाख रूपये लिए तथा अपहृत रमेश यादव को 2 लाख रुपये का चेक दिखाकर उसे नही दिया गया।

इसके बाद भी रमेश यादव को छोड़ा नही गया बल्कि उसका अपहरण कर अपने ग्राम मड़हिया में रखा गया तथा उसकी पत्नी से उसे छोड़ने हेतु 2 लाख रुपये की मांग की गयी। बताया कि जिस जमीन का बैनामा 2 लाख में कराया गया है उस जमीन की वर्तमान मार्केट वैल्यू लगभग 40-50 लाख रूपये है। इनकी योजना थी कि जमीन को सस्ते मुल्य पर खरीदकर प्लाटिंग करके महंगे दामों पर बेचा जाएगा। इस गैंग के सभी सदस्यो को भू-माफिया चिन्हित कर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित’ की जायेगी।

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