आजमगढ़: गैंगस्टर के 24 साल पुराने मुकदमे में आरोपी को मिली 8 साल की सजा


पंकज सिंह

आजमगढ़। गैंगस्टर के 24 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई । यह फैसला गैगेस्टर कोर्ट के जज जैनेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।

अभियोजन कहानी के अनुसार सरायमीर थाना प्रभारी एम पी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपचंद उर्फ दीपू पुत्र महादेव निवासी कोल्हुआ थाना सरायमीर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक गैंग बना रखा है। इस गैंग में उसके भाई शिवचंद तथा ललई पुत्रगण महादेव उसका सक्रिय सहयोग करते है।

इस गिरोह ने कई गंभीर अपराधिक वारदातो को सरंजाम दिया है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शिवचंद के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी शिवचंद को आठ साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

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