मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और दो साले भगोड़ा घोषित-एसपी ने दी चेतावनी खुद अरेस्ट हों वर्ना होगी कुर्की


मऊ। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और दो सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है. ऐसा नहीं करने पर सम्पत्ति कुर्क करने की बात कही है. सभी के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट जारी था. इसी को लेकर पुलिस धारा 82 यानी भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की है. मुख्तार अंसारी के फाटक कहे जाने वाले घर पर पुलिस ने डुगडुगी भी पिटवाई. पत्नी, बेटे और सालों के बारे में जानकारी देने की लोगों से अपील भी की गई.

पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है. इन्हें पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है. इसके साथ ही चेताया कि अगर पेश नहीं होते तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. बताया कि मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के चार ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी, साले अतीफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. तहसीलदार सदर की ओर से भी दक्षिणटोला इलाके के ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी के लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इन लोगों के खिलाफ 129/20 धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 और धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति अधिनिमय के तहत भी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. 21 अक्टूबर 2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था. लेकिन फिर थाना दक्षिणटोला पर ही धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इन अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया था. इसमें दो आरोपित रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर इनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है. मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ भी थाना महानगर में अवैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी किया है.

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