आजमगढ़ः चाकू से गला रेतने वाले हत्यारोपित को मिली आजीवन कारावास की सजा


पंकज सिंह

आजमगढ़। हत्या के मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार अंबेडकर नगर जनपद के सम्मनपुर थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी संतराम सिधारी थाना क्षेत्र के बेलईसा में एक कोल्ड स्टोरेज पर पल्लेदारी का काम करता था।

रुपए मांगने की विवाद में सुखराम पुत्र बंसी हरिजन निवासी चकिया चकोदरपुर थाना सम्मनपुर जिला अंबेडकरनगर ने 8 नवंबर 2017 को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी इस मामले में मृतक संतराम के भाई रमाशंकर ने सुखराम के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सुखराम के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों को दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुखराम को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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