आजमगढ़ः केस दर्ज कर सांसद-विधायक निधि के 11 लाख रुपये वसूलने का आदेश-जाने क्या है पूरा मामला


आजमगढ़। डीएम विशाल भारद्वाज ने सांसद व विधायक निधि के 11 लाख रुपये के दुरुपयोग के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. आरोप है कि ग्राम समाज की भूमि पर निजी विद्यालय बनाने के लिए निधि ली गई है, जो गलत है. मामले की जांच के बाद डीएम ने दोषियों से धनराशि की रिकवरी व गलत रिपोर्ट देने वाले राजस्वकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है.

मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना गांव में दूसरे ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर संजय शिक्षा निकेतन का निर्माण हुआ है. इतना ही नहीं विद्यालय के लिए सांसद स्व. अमर सिंह की निधि से एक लाख रुपये और लालगंज से बसपा विधायक रहे आजाद अरिमर्दन की निधि से दस लाख रुपये लिया गया था. आरोप है कि केयरटेकर दीपक सिंह ने ग्राम समाज की जमीन पर बने स्कूल के लिए सांसद और विधायक निधि लेकर उसका दुरुपयोग किया है.

सिधौना गांव निवासी राहुल सिंह पुत्र आरएन सिंह ने 16 जून 2020 ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच एसडीएम लालगंज को सौंपी गई. जांच में आरोप सही पाए जाने पर तहसीलदार लालगंज की कोर्ट द्वारा दो जून 2022 को बेदखली का आदेश दिया गया है.

सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि डीएम विशाल भारद्वाज ने स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य के खिलाफ मेहनाजपुर थाने में केस दर्ज कराने, सांसद और विधायक निधि की धनराशि की वसूली करने आदेश दिया है. जबकि तत्कालीन पटल सहायक, और गलत आख्या देने वाले राजस्वकर्मी, लेखपाल के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया है.

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