आजमगढ़ः महराजा सुहेलदेव राज्य विवि के संविदा कर्मियों को मिलेगी राहत- कुलपति ने जारी किया यह आदेश


आजमगढ़। महराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े कालेजों के संविदा कर्मियों के लिए कुलपति ने एक राहत भरा आदेश पारित किया है। मंगलवार को जारी इस आदेश के तहत आज़मगढ़ व मऊ जनपद के महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षकों व संविदा कर्मियों को अब तय समय पर एक्सटेंशन नहीं कराना पड़ेगा। यही नहीं अब कालेजों के प्रबंधक व प्राचार्य अपने स्तर पर किसी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। कार्रवाई के पहले कुलपति से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

कुलपति प्रो प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देश पर कुलसचिव ने आजमगढ मऊ के चार सौ से अधिक कालेजों के प्रबन्धक/प्राचार्य को पत्र के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है। कुलपति ने बताया कि 13 मार्च 2020 के शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करते हुए, किसी भी स्ववित्तपोषित शिक्षक को अब संविदा विस्तरण की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बंधित पाठ्यक्त्रम के चलते रहने तक अथवा संतोषजनक सेवा के आधार पर उनकी सेवायें अनवरत जारी रहेंगी। साथ ही किसी भी शिक्षक के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही से पूर्व नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए पूर्वानुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

बिना अनुमोदन के कोई भी प्रबन्धक या प्राचार्य किसी भी शिक्षक के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपने स्तर पर नही कर सकता। पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय इस निर्देश का कठोरता से पालन करें। ऐसा न करने पर शासनादेश या विश्वविद्यालय के परिनियम के उल्लंघन होने की स्थिति में पीड़ित शिक्षक कुलपति को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।इस आदेश शिक्षकों व कर्मचारियों का शोषण रुकेगा।

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