गोरखपुर। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा विधायक विपिन सिंह के खिलाफ कोर्ट ने मारपीट, धमकी और गाली देने का केस दर्ज करने का कैंट पुलिस को आदेश दिया है। यह केस विपिन सिंह के पड़ोसी की शिकायत पर दर्ज किया जाएगा। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस संबंध में 24 मई को ही आदेश जारी कर दिया। हालांकि छह दिन बाद भी कोर्ट का यह आदेश कैंट पुलिस को नहीं मिला है। कैंट इंस्पेक्टर ने बताया है कि उन्हें भी आदेश की कॉपी नहीं मिली है।
दरअसल, 2020 के एक मारपीट के मामले में उनके पड़ोसी नर्वदेश्वर सिंह सोलंकी ने कोर्ट में अर्जी देकर केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी। विधायक के मोहल्ले में रहने वाले नर्वदेश्वर सिंह के मुताबिक, 5 जनवरी 2020 को विधायक उनके घर के सामने से अपनी गाड़ी से जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान नाली के स्लैब का निर्माण करा रहे नर्वदेश्वर सिंह के ड्राइवर धीरू सिंह को विधायक ने पास बुलाया और उसे पीट दिया। उनके साथ उनके सरकारी गनर ने भी ड्राइवर को पीटा। नर्वदेश्वर सिंह ने बताया कि उन्होंने कैंट थाने, एसएसपी सहित तमाम अधिकारियों को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद वे कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए 156/ 3 के तहत आवेदन किए। कोर्ट ने थाने से आख्या मंगाई तो सामने आया कि कोई केस दर्ज नहीं है। इसके बाद अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 24 मई 2022 को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश कैंट पुलिस को दिया है।
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