आजमगढ़ : अहरौला शराब कांड के 12 आरोपियों के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही-8 लोगों की गई थी जान



पंकज सिंह

आजमगढ़। 20 फरवरी को कस्बा माहुल स्थित मुख्य आरोपी रंगेश यादव के देशी शराब के ठेके से कुछ व्यक्ति शराब खरीदकर लाये थे जिसको पीने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गयी जिनका ईलाज दौरान कुल 08 लोगों की मृत्यु हो गयी । मुख्य आरोपी रंगेश यादव आदि 07 नामजद पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना के दौरान 08 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। 23 फरवरी को मुख्य आरोपी रंगेश यादव पुत्र बजरंगी निवासी परतहिया थाना-खुटहन, जौनपुर 2-सूर्यभान पुत्र रामफेर निवासी बुवाई थाना दीदारगंज आजमगढ़ 3-पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव चकगंजली थाना दीदारगंज आजमगढ़ 4-राम भोज पुत्र सुग्रीव निवासी समसल्लीपुर थाना अहरौला आजमगढ़ 5-अशोक यादव पुत्र रामबाबू निवासी उतपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 6. पंकज यादव पुत्र दयाराम निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़. 7 -मो0 फहीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 24 फरवरी को 8. मो0 नदीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 09. सहबाज पुत्र मो0 रियाज साकिन माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 4 मार्च को 10. मो0 कलीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 1 मार्च को’ मो0 नईम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 11 मार्च 12. मो0 सलीम पुत्र मु0 सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य’ के निर्देशानुसार उपरोक्त 12 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। बहुत ही जल्द उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध 14(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जायेगी।


उन्होंने बताया कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अभियुक्त रंगेश यादव उपरोक्त है। उक्त गिरोह द्वारा उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया तथा उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न, सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त किया गया। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है, उक्त गिरोह द्वारा अपराधिक कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनयम- 1986 की धारा 2 की खण्ड (ख) के उपखण्ड (पप) से आच्छादित है।

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