आजमगढ़ः गैंगस्टर केस में कुंटू सिंह सहित 9 लोगों को 10 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना



पंकज सिंह

आजमगढ़। जीयनपुर पुलिस द्वारा दर्ज गैंगस्टर केस में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने माफिया धु्रव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सहित 9 आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद की अदालत में दिया गया। कुल 11 आरोपियों में 2 की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। सजा सुनाने के साथ आठ आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। कुंटू पहले से दूसरे मामले में जेल में है इसलिए उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ रामानंद की अदालत में गैंगस्टर नंबर 73/11 के मुकदमा अपराध संख्या 340 सन 2010 की धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ स्टेट बनाम धु्रव सिंह उर्फ कुंटू में कुल चार्जशीट के समय 11 अभियुक्त थे। चार्जशीट बीते साल 25 जून को दाखिल किया गया था। जिसमें अभियुक्तों को पांच फरवरी 2013 को आरोप सिद्ध माना गया। इसमें दो अभियुक्त अजीत सिंह व गिरधारी उर्फ कन्हैया मृत्यु हो जाने से वह मुकदमे से बाहर हो गए। उक्त मुकदमे में कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही। सभी अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा अपने बचाव पक्ष में दलीलें पेश की गई। किन्तु, गुरुवार को न्यायाधीश महोदय ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, बली करण यादव उर्फ साधु, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेस सिंह उर्फ सोनू, राज नारायण सिंह उर्फ रिंकू और शिवेश सिंह कुल 9 अभियुक्तों के ऊपर कोर्ट द्वारा सजा सिद्ध की गई।

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