पूर्व सांसद नीलम सोनकर को कोर्ट से मिली राहत, इस मामले में दो मुकदमे वापस लेने का दिया आदेश!


आजमगढ़। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर व अन्य के विरुद्ध दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही दोनों मामले समाप्त हो गए।पूर्व सांसद की ओर से अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान नीलम सोनकर एवं अन्य के खिलाफ बरदह थाने में 19 अप्रैल 2009 तथा देवगांव थाने में 20 मार्च 2014 को आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी और गवाही की प्रक्रिया जारी थी।इसी बीच राज्य सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, चक्का जाम जैसे छोटे मामलों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और जनवरी 2026 में मुकदमे वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अभियोजन अधिकारी की ओर से नीलम सोनकर व अन्य के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमों को वापस लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन की मांग स्वीकार करते हुए दोनों मुकदमों को समाप्त कर दिया। इस आदेश के साथ वर्ष 2009 और 2014 से लंबित आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले समाप्त हो गए।

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