आजमगढ़: गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई... इन अपराधियों को थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश!


आजमगढ़। जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की रिपोर्ट पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने कई अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निर्धारित अवधि तक थाने पर नियमित हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और भविष्य में संभावित अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
थाना कोतवाली क्षेत्र के हरैया निवासी नीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार को आगामी दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर थाना कोतवाली में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज करानी होगी। थाना मुबारकपुर क्षेत्र के मलिक सुदनी निवासी सुनील कुमार पुत्र अशोक को छह माह तक प्रत्येक सप्ताह थाना मुबारकपुर में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। थाना निजामाबाद क्षेत्र के तिग्गीपुर निवासी सज्जू उर्फ शहजाद पुत्र सहाबुद्दीन को दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर थाना निजामाबाद में उपस्थित होकर हाजिरी देनी होगी। थाना जीयनपुर क्षेत्र के खास निवासी शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज को दो माह तक प्रत्येक सप्ताह थाना जीयनपुर में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। थाना तहबरपुर क्षेत्र के टीकापुर निवासी सुरेंद्र यादव पुत्र जोखन यादव को भी दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर थाना तहबरपुर में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज करानी होगी। प्रशासन का कहना है कि इन सभी व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके आचरण पर सतर्क निगरानी रखना आवश्यक है। इसलिए गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई करते हुए नियमित थाने पर उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके।

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