आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 22 मार्च को जिले की मेंहनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग की अनुमति से अधिक गाड़ियां लेकर चल रहे थे। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेन्द्र लाल का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद प्रत्याशियों के काफिले में 10 से अधिक गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। जबकि धर्मेंद्र यादव के काफिले में 42 से अधिक गाड़ियां थी। इसी आधार पर मेंहनगर थाने में धर्मेंद्र यादव के साथ 42 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य गुड्डू जमाली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। शुक्रवार को वो अपने काफिले के साथ मेहनगर पहुंचे थे। इनके काफिले में 42 से अधिक गाड़ियां थीं। इसके बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के साथ 42 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की चुनावी सभा में एक दिन पूर्व सपा के पदाधिकारियों के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई थी। पदाधिकारी के बीच मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। मारपीट के पीछे सेल्फी लेने का विवाद और क्षेत्रीय विधायक एचएन पटेल का विरोध था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद क्षेत्रीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं आते जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था।
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