चंडीगढ़। दिल्ली से मौलीजागरां दोस्त से मिलने आई महिला को रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड छोड़ने के दौरान दुष्कर्म करने के चर्चित मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक को अदालत ने बरी कर दिया है। बरी होने वाले युवक की पहचान दड़वा गांव के रहने वाले जयदेव उर्फ उपेंद्र (27) के रूप में हुई है। मामले में सुनवाई के दौरान सीएफएसएल रिपार्ट में महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। वहीं पीड़िता भी कोर्ट में बयानों से मुकर गई। मामले में फैसला सुनाने के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाया गया यौन संबंध अपराध नहीं है।
जनवरी 2022 में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने पीड़िता महिला की शिकायत पर ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। दर्ज मामले के अनुसार, पीड़ित महिला दिल्ली से चंडीगढ़ स्थित मौलीजागरां दोस्त से मिलने आई थी। मौलीजागरां में पीड़िता को उसका दोस्त नहीं मिला। वह मौलीजागरां से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रात को दिल्ली जाने के लिए ट्रेन नहीं मिली तो पीड़िता ने सेक्टर-17 बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो लिया।
ऑटो चालक पीड़िता को बैठाकर सेक्टर-17 लेकर आ गया। इस दौरान आरोपी ने सेक्टर-17 स्थित हरियाणा लघु सचिवालय के पास बरसात होने का हवाला देते हुए ऑटो के परदे बंद कर दिए। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपों के अनुसार, जब महिला चिल्लाने लगी तो ऑटो चालक ने मुंह बांधकर उसे पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता की आवाज सुनकर हरियाणा लघु सचिवालय के स्टाफ को ऑटो की तरफ आता देख आरोपी महिला को धक्का देकर फरार हो गया। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पीड़िता महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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