आजमगढ़। विकास खंड ठेकमा से सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना न देना ग्राम पंचायत सचिव विजय यादव को भारी पड़ा। राज्य सूचना आयुक्त राजीव कपूर ने ग्राम पंचायत सचिव को आरटीआइ अधिनियम का उल्लंघन करने व - आयोग के आदेशों की अवहेलना का दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जुर्माना की राशि दोषी ग्राम पंचायत सचिव के वेतन से चार समान किस्तों में वसूली जाएगी। ग्राम पंचायत राजेपुर जैतीपुर निवासी बबलू सरोज ने कई बिंदुओं पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी से जनवरी 2022 में सूचना मांगी थी। डेढ़ साल बाद भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील पर भी मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया गया था। मामला ग्रामसभा में अब तक हुई कार्यपूर्ति से संबंधित था।
आयोग के निर्देश पर भी जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस पर एक अगस्त हुई सुनवाई में वादी के प्रतिनिधि अशोक कुमार शुक्ल ने आयोग को बताया कि आयोग के पिछले आदेश के क्रम में जनसूचना अधिकारी ने अब तक वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई ।

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