वाटर एटीएम घोटाला मे तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन से होगी 1.04 करोड की वसूली...DM को वसूली के निर्देश!


हाथरस। हाथरस नगर पालिका परिषद में वाटर एटीएम के नाम पर हुए घोटाले में शासन ने तत्कालीन चेयरमैन आशीष शर्मा से 1.04 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश जारी किए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 में नगर पालिका परिषद के सभासदों द्वारा गर्मी में नगर के मुख्य स्थानों पर वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाने संबंधी बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बोर्ड प्रस्ताव के अनुपालन में नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता (जल) द्वारा ग्रीष्म ऋतु में छह माह के लिए नगर के 12 स्थानों पर तीन वर्षों के लिए 1,47,16,800 रुपये का आगणन तैयार किया गया।

मेसर्स गर्ग इन्टरप्राईजेज की 1,46,74,121 रुपये की निविदा प्राप्त हुई। इसकी स्वीकृति ही पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50,68,703 रुपये का भुगतान, 2019-20 में 39,13,341 रुपये का भुगतान किया गया। शासन की ओर पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हाथरस के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त अलीगढ़ मंडल को निर्देश दिए थे। उन्होंने जांच करते हुए आख्या शासन को भेज दी। इसमें सामने आई अनियमितताओं के आधार पर शासन से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं आशीष शर्मा के स्पष्टीकरण को शासन ने असंतोषजनक माना था।

हालांकि आयुक्त की आख्या में तीन आरोपों के सापेक्ष एक आरोप पुष्ट पाया गया। अब शासन ने तत्कालीन चेयरमैन से 1.04 करोड़ रूपए की वसूली के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता प्रशांत कौशिक ने कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हाथरस के विरुद्ध मेरी शिकायत पर हुई जांच में भ्रष्ट आचरण सिद्ध हुआ था। अब इस मामले में उनके द्वारा नगरपालिका को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की वसूली की कार्रवाई शुरू हुई है।

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