निकाय चुनाव की डीएम आजमगढ़ ने जारी किया गाइड लाइन...देखे वीडियो



आजमगढ़।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निकाय चुनाव की गाइड लाइन जारी कर दिया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले के 16 नगर निकाय, तीन नगर पालिका (आजमगढ़, मुबारकपुर व बिलरियागंज) व 13 नगर पंचायत (मेहनगर, माहुल, मार्टिनगंज, लालगंज, फूलपुर, सरायमीर,निजामाबाद, अतरौलिया, बूढ़नपुर, महराजगंज, जीयनपुर, अजमतगढ़, जहानागंज) में चुनाव होने है। इस चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को अक्षरंश पालन किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का कार्य किया जाएगा। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों का संवीक्षा किया जाएगा। 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। मतदान 11 मई को सुबह सात बजे से 6 बजे तक होगा। मतगणना 13 मई को सुबह आठ बजे से परिणाम जारी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले के तीन नगर पालिका परिषद व 13 नगर पंचायत के लिए कुल 160 मतदान केन्द्र बनाया गया है। इस चुनाव में 458627 (पुरूष 240974 व महिला 217653 ) मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 

निकाय चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए कुल 21 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। समस्त निकायों के नामांकन स्थल सम्बधित तहसील परिसर में बनाए गए है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की मतदान पार्टी की रवानगी स्थल व वापसी डीएवी डिग्री कालेज आजमगढ़, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर व नगर पंचायत जहानागंज बाजार का मतदान पार्टी रवानगी व वापसी स्थल डीएवी इंटर कालेज आजमगढ़ तथा शेष समस्त निकायों की मतदान पार्टी का रवानगी व वापसी स्थल संबंधित तहसील परिसर में है। 

उन्होंने बताया कि आजमगढ़ नगर का स्ट्रांग रूम डीएवी डिग्री कालेज, नगर पालिका मुबारकपुर व नगर पंचायत जहानागंज बाजार का स्ट्रांग रूम डीएवी इंटर कालेज आजमगढ़ तथा शेष समस्त निकायों का स्ट्रांग रूम संबंधित तहसील परिसर में बनाया गया है। नगर पालिका आजमगढ़ का मतगणना स्थल डीएवी डिग्री कालेज, नगर पालिका मुबारकपुर व नगर पंचायत जहानागंज बाजार का मतगणना स्थल डीएवी इंटर कालेज तथा शेष समस्त निकायों का मतगणना स्थल संबंधित तहसील परिसर है। 

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर व होर्डिग हटा दिया गया है। कोई भी प्रत्याशी निजी भवनों पर उनके मालिक की सहमति के बिना पोस्टर नहीं लगा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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