आजमगढः सगड़ी के पूर्व विधायक सहित चार को मिली आजीवन कारावास...

25 साल पुराने मामले में आया कोर्ट का फैसला


पंकज सिंह

आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 तीन ने हत्या के 25 साल पुराने मामले में सगड़ी के पूर्व विधायक सहित चार आरोपितों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपए का जुर्माना का फैसला सुनाया है।

दरअसल, बुधवार को को विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 3, आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-195 सन् 1998 अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. लाल बिहारी सिंह पुत्र कोदई, 2. लाल बहादुर सिंह पुत्र कोदई, 3. हरेन्द्र पुत्र लालू सिंह निवासी गण कोदई, निवासी उदिंहा नई बस्ती कोलवा, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 4. अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी उदिंहा थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ (पूर्व विधायक) को दोष सिद्ध पाया है।

कोर्ट ने प्रत्येक को धारा 302 भादवि के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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