आजमगढ़ः पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान व पूर्व विधायक राम दर्शन यादव ने किया सरेंडर


आजमगढ़। थाने का घेराव, प्रदर्शन और अराजकता फैलाने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और पूर्व विधायक राम दर्शन यादव एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किये. मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह ने दोनों आरोपितों को 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत की अनुमति दे दी.

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज के नेतृत्व में 7 सितंबर 2001 को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, देवनाथ नंदलाल, शिवबचन यादव के साथ करीब तीन सौ से अधिक लोगों ने जहानागंज थाने का घेराव किया था. इस दौरान उग्र प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे. आरोप है कि पुलिस की सरकारी जीप आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया. सरकारी काम में बाधा पहुंचाई.

इस मामले में पुलिस ने दारा सिंह चौहान समेत आठ आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित किया था. मुकदमे में आरोपी होने की जानकारी मिलने पर बुधवार को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान तथा पूर्व विधायक राम दर्शन यादव और देवनाथ यादव ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया. अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दिया.

वही कई आपराधिक मामलों में जेल में निरुद्ध सपा विधायक रमाकांत यादव बुधवार को एमपी/एमएलए सत्र न्यायालय में पेश हुए. सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तिथि निर्धारित कर दिया. रमाकांत यादव इस मामले में सत्र सुपुदर्गी के बाद पहली तारीख पर बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी.

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