इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल सिंहपुर, आजमगढ़ के प्रबन्धक द्वारा आम जनता को धोखा देने एवं शासन प्रशासन से धोखाधड़ी करने तथा कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं कक्षा 9 से 12 तक बिना मान्यता के फर्जी विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
उक्त के क्रम मे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय के प्रबंधक रामस्वरूप यादव के बिरुद्ध सुसंगत धाराओ (419, 420, 467 एवं 471) के अन्तर्गत थाना मेहनगर मे अभियोग पंजीकृत कराया गया। दस्तावेज के रूप में कक्षा 9 से 12 तक की उपस्थिति पंजिका एवं वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफ्स् की प्रति भेजी गयी तथा मूल अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जांच हेतु संरक्षित है।

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