आजमगढ़: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास


पंकज सिंह

आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा नब्बे हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी पवन कुमार सिंह पुत्र वीरेंद्र बहादुर सिंह गांव मनसापुर थाना महरुआ जिला अम्बेडकर नगर 17 मई2015 को पवई थाना क्षेत्र के एक गांव से चौदह वर्षीया किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया।

अपहरण के बाद पीड़िता के पिता ने जब खोजबीन शुरू की तब 20 मई 2015 को पीड़िता व आरोपी अम्बेडकरनगर में मिले। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पवन के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा पीड़िता के घरवालों के अलावा डॉक्टर शिप्रा सिंह,एस आई बृजेश तथा प्रबन्धक प्रेम सागर को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पवन को आजीवन कारावास तथा नब्बे हजार रुपयेजुर्माने की सजा सुनाई।

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