आजमगढ़ः माफिया कुंटू सिंह गिरोह के 3 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही


पंकज सिंह

आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने माफिया कुंटू सिंह गिरोउ के तीन सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस के अनुसार, सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर पुत्र लछिराम शातिर किस्म का अपराधी व्यक्ति है। यह आए दिन मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का अभ्यस्त है। इसके अपराधिक प्रवृति से आम जनता के मध्य भय एवं आतंक व्याप्त है इसके भय व आतंक से इसके द्वारा किए गए छोटे-मोटे अपराधों की सूचना जनता का कोई भी व्यक्ति थाने में देने की एवं माननीय न्यायालय मे साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है।

3 मई 2020 को अभियुक्त सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर निवासी उपरोक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ वादी मुकदमा के तार के खंभे हटाने को लेकर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया व अपने मोबाइल से अपराधी कुंटू सिंह से वीडियो कॉल करके बात कराया व मोबाइल से धमकी देने की घटना के संबंध में 4 मई 2020 को वादी मुकदमा हरिनाथ तिवारी पुत्र रामबली तिवारी निवासी खर्रारस्तीपुर थाना जीयनपुर की लिखित सूचना पर अभियुक्त व 5 नफर के पंजीकृत कर मुकदमे की विवेचना संपादित की गई। उक्त विवेचना में आरोप पत्र संख्या ए-195-ए 24 जुलाई 2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

दूसरा आरोपित फैसल खान पुत्र अनवर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर अपने सह अभियुक्त संग वादी मुकदमा के साथ अधिकारीगण के सामने एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया उक्त घटना के संबंध में 2 जनवरी 2020 को वादी मुकदमा मोहम्मद वसीम खान पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी (ग्राम प्रधान) अतरकच्छा थाना जीयनपुर की तहरीर पर संबंधित धाराओं में फैजल खान व 10 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना संपादित की गई। विवेचना उपरोक्त में आरोप पत्र संख्या ए375 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय ह वहीं 10 नवबंर 2020 को अभियुक्त फैसल खान अपने सह अभियुक्त के साथ मनरेगा में काम देने को लेकर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह से बात कराना व काम देने से मना करने पर धमकी देने पर संबंधित धाराओं में विरुद्ध फैजल खान व 5 नफर के पंजीकृत किया गया। विवेचना में आरोप पत्र संख्या 76ए 14 अप्रैल 2021 को माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

3 मई को तीसरा आरोपित रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र जनार्दन तिवारी अपने सह अभियुक्तों के साथ वादी मुकदमा के तार के खंभे हटाने को लेकर गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देते हुए ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू से वीडियो कॉल करके बात कराना व मोबाइल से धमकी देने की घटना के संबंध में 4 मई 2020 को संबंधित धाराओं में रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू आदि 5 नफर पंजीकृत कर विवेचना संपादित की गई। जिसमें समय आरोप पत्र संख्या 95बी-ए 24 जुलाई 2020 प्रेषित किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इन क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि अभियुक्त दुस्साहिस किस्म के व्यक्ति है जिससे आम जनता में काफी भय व आतंक बना हुआ है। इनका आम जनता के मध्य स्वतंत्र रखना जनहित व न्याय हित में उचित नहीं है इनके कुकृत्य पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु धारा 3(1) उ.प्र.गुंडा निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई है।

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