आजमगढ़: दलित युवती के दुष्कर्म आरोपी को मिली 10 साल की कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना


पंकज सिंह

आजमगढ़। दलित मंद बुद्धि युवती के साथ बलात्कार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि मे से पचीस हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने का भी आदेश दिया। यह फैसला विशेष न्यायधीश एससी एसटी कोर्ट शिवचंद ने मंगलवार को सुनाया।

अभियोजन कहानी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र की एक युवती मंदबुद्धि दलित युवती अपने घर से गायब हो गई।गायब होने के दस दिन बाद बहुत प्रयास करने पर पीड़िता की माँ को 15 जुलाई 2017 को यह जानकारी मिली कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरखपूरा(कटान) निवासी रामदास यादव पुत्र राजदेव ने पीड़िता को अपने घर मे रखा था। रामदास ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया था।

पुलिस ने मामले में जांच करने के बाद आरोपी रामदास यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी इंद्रेश मणि त्रिपाठी,आलोक त्रिपाठी तथा अभियोजन अधिकारी मालिक चंद यादव ने पीड़िता तथा उसकी मां समेत कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामदास को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपयेजुर्माने की सजा सुनाई।

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