किशोर ने आचार्य पर लगाया अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस



मिर्जापुर। भागवत कथा के दौरान आचार्य रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा पर किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जय मिश्रा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जौनपुर जिले के बरसठी क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोर के पिता ने तहरीर में बताया कि पिछले सात माह से उसका पुत्र श्रीतुलसी पीठ कांच मंदिर, जानकी कुंड, चित्रकूट में रहकर व्याकरण की शिक्षा ले रहा है। आचार्य रामचंद्र दास ने उसके पुत्र को प्रवेश दिलवाया था।

दुष्कर्म के बाद रिवाल्वर से धमकाया

मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र के एक गांव में आठ फरवरी 2022 से 14 फरवरी तक भागवत कथा थी। आरोप है कि इस कार्यक्रम में रामचंद्र दास उसके पुत्र को ले गए थे। 13 फरवरी को प्रसाद लेने के बाद रात 10 बजे रामचंद्र दास ने पुत्र को कमरे में बुलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी पिटाई की और रिवाल्वर से धमकाया कि किसी को बताया तो गोली मार दूंगा। 18 फरवरी को रामचंद्र दास ने उसे मेसेज कर पुत्र को ले जाने को कहा। पीड़ित के पिता ने बताया कि वह उस समय गुजरात में था। 24 फरवरी को आश्रम पहुंचा तो पुत्र ने रो-रो कर पूरी बात बताई।

मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

क्षेत्राधिकारी लालगंज उमाशंकर सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रामचंद्र दास के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म, मारपीट व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोर का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि रामभद्राचार्य ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे आश्रम के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा को न सहने के कारण लोगों ने बच्चों को मोहरा बनाकर स्वार्थ साधा है।

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