मुख्तार अंसारी भरेंगे पर्चा, कोर्ट से मिली इजाजत



मऊ। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिये विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दिनेश चौरसिया ने अनुमति प्रदान कर दिया है। न्यायालय ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों व जेल मैनुअल के नियमों के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी कराना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी बांदा जेल अधीक्षक को मेल करने के लिए भी आदेश जारी किया है ।

नामांकन के लिए खरीदा पर्चा

सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को मेरे द्वारा दो सेट में नामांकन के लिए पर्चा खरीद लिया गया है। दारोगा सिंह ने बताया कि विधायक मुख्तार अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नोटरी मजिस्ट्रेट, फोटोग्राफर, प्रस्तावक व समर्थक बांदा जेल के लिए रवाना होंगे।

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