योगी सरकार ने दी बड़ी राहत


कोरोना काल में दर्ज तीन लाख से ज्यादा मुकदमें होंगे वापस

लखनऊ। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेशवासियों को दो बड़ी राहत दी है. पहला आम लोगों पर कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख से ज्यादा मुकदमों की वापसी का आदेश जारी किया हैं. दूसरा 35 जिलों के किसानों के लिए बेमौसम बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों के मुआवजा देने के लिए 30.54 करोड़ रूपए धनराशि जारी की है. योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में आम लोगों पर दर्ज लाखों अपराधिक मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है. इससे संबंधित आदेश न्याय विभाग ने मंगलवार को जारी कर दिया. वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य इस दायरे से बाहर रखे गए हैं. इनके मामले में हाईकोर्ट की अनुमति से ही अलग से विचार किया जाएगा. कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि कोविड -19 प्रोटोकाल व लाकडाउन के उल्लंघन में दर्ज मुकदमें वापस लेने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट से लिखित रूप से कहा गया है. अब अदालत में दर्ज हो चुके ऐसे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह पहली बार हुआ है कि एक निर्णय से इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं. इस बीच न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 व आईपीसी की धारा 188 आदि में प्रदेश भर में तीन लाख से अधिक दर्ज मुकदमे, जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाए. असल में इस मामले में सरकार को यह कार्यवाही तीन महीने में पूरी कर अमल रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय को देनी है. अगर इस तरह के मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तो संबंधित व्यक्ति को अदालत अधिकतम दो साल की सजा देने व साथ ही जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

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