नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास



बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा दुष्कर्म/पाक्सो एक्ट के अपराध में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। 

महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गड़वार पर पंजीकृत धारा 376 (2) एफ भादवि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) (अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं.-8) गोविन्द मोहन द्वारा अभियुक्त गोविन्द चौहान पुत्र भुअर चौहान (निवासी खड़सरा थाना खेजुरी) को सजा सुनाई गयी है। धारा 376 (2) एफ भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।  

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