लखनऊ। राज्य सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत की दर भी दो प्रतिशत बढ़ा दी है। इसका शासनादेश बृहस्पतिवार को जारी हो गया। बढ़ी हुई महंगाई राहत दर का लाभ प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा। ये वृद्धि एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इसी के साथ महंगाई राहत की दर 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गई है। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्रीय सेवाओं के पेंशनरों के संबंध में अलग से आदेश पहले से जारी किए जा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 2 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है। ज्यादा से ज्यादा परिवार योजना से लाभान्वित हों इसके लिए पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाना जरूरी है। वे बृहस्पतिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं, नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएं और शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय हों। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षकों (आरआई) का पदनाम बदलकर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) कर दिया गया है। वे अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच व जुर्माना लगा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से 22 अप्रैल को जारी अधिसूचना में तत्कालीन प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने ये पॉवर एमवीआई को दी है। एमवीआई अब वाहन स्वामी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, परमिट स्वस्थता प्रमाण पत्र, डीएल, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की चेकिंग कर सकेंगे। एमवीआई को वाहनों की जांच का अधिकार मिलने पर अब सड़क पर अनफिट चल रहे वाहनों पर कार्रवाई में तेजी होगी।
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