लखनऊ। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद समेत 12 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर की एमपी/एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। नंगला मंदौड़ गांव पंचायत को सितंबर 2013 में हुए दंगे का मुख्य केंद्र माना जाता है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की गई है। कोर्ट में पेश न होने पर यह वारंट जारी किया गया है। सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने सभी की तरफ से दिए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि कवाल में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और सचिन, गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई। इसके बाद दंगा भड़क गया था। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल चेयरमैन, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार व पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह कोर्ट में पेश हुए। एक मामले में पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु, रविन्द्र, शिवकुमार, कल्लू, योगेश, सचिन व मिंटू और दूसरे में कुंवर भारतेंदु, कपिल देव अग्रवाल, अशोक कंसल, यति नरसिंहानंद, भाजपा एमएलसी अशोक कटारिया, कल्लू, योगेश, मिंटू आदि के वारंट जारी हुए।
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