लखनऊ। केंद्र सरकार ने यूपी सहित देशभर के ग्रामीण बैंकों के पुराने कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए खुशखबरी दी है। देश भर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंकों के वैसे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो पहली नवंबर 1993 या उसके पूर्व सेवा में थे, सबको कम्प्यूटर इंक्रीमेंट की 50 फीसदी धनराशि का बकाया भुगतान इसी माह 30 सितंबर तक हो जाएगा। शेष 50 फीसदी भुगतान मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर दी। इससे उत्तर प्रदेश के आर्यावर्त, प्रथमा और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के लगभग दस हजार सेवानिवृत्त कर्मी और कुछ कार्यरत स्टाफ को लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेट्री कुमार श्यामल पार्थसारथी ने इस संबंध में सभी ग्रामीण बैंकों के चेयरपर्सन को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि देश के 43 ग्रामीण बैंकों के करीब 70 हजार पेंशनरों को इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बकाए कम्प्यूटर इंक्रीमेंट और उस पर मंहगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ता के भुगतान पर यूपी के तीनों ग्रामीण बैंकों पर करीब एक हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार सामान्य कर्मियों के अतिरिक्त पहली नवंबर 1993 को कार्यरत वैसे सभी स्टाफ जिन्हें वर्तमान में पेंशन या फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, बैंक की सेवा से पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा सेवा से त्यागपत्र या दिवंगत हो चुके हैं, उन्हें या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को भी कम्प्युटर वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। त्रिवेदी का कहना है कि कम्प्यूटर इंक्रीमेंट मूल वेतन में शामिल होता है, इसलिए इसका प्रभाव ग्रेच्युटी, पेंशन, फैमिली पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण पर भी पड़ेगा।दरअसल पूर्व में भारत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से 01 अप्रैल 2018 के प्रभाव से कम्प्यूटर इंक्रीमेंट का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस बीच उच्चतम न्यायालय में पूर्व प्रभाव प्रभाव से इंक्रीमेंट देने संबंधी चल रहे विवाद के क्रम में भारत सरकार ने शपथ-पत्र देकर 01 नवंबर 1993 के प्रभाव से कम्प्यूटर इंक्रीमेंट देने पर सहमति व्यक्त की और बुधवार को संशोधित अधिसूचना जारी कर 01 नवंबर 1993 के प्रभाव से कम्प्यूटर वेतनवृद्धि देने का निर्देश दिया।
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