आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में मेंहनाजपुर, जीयनपुर, अतरौलिया व मेंहनगर पुलिस द्वारा हत्या, लूट व गोवध के 15 आरोपियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। मेंहनाजपुर पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिले के थाना सादात के बरेहता निवासी अखिलेश जायसवाल पुत्र स्व0 भृगुनाथ जायसवाल ने 13 अक्टूबर को तहरीर दिया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके भाई पिन्टू जायसवाल की विपक्षी योगेश यादव पुत्र रामजी यादव, रामकिशुन यादव उर्फ गब्बू यादव पुत्र रामजी यादव निवासी रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेंहनाजपुर के द्वारा लालमऊ वन के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी प्रियंका यादव पत्नी योगेश यादव निवासी रामपुर जमीन पाल्हन, नीरज यादव पुत्र लल्न यादव निवासी तियरा नेवादा थाना खांनपुर को जेल भेजा गया था तथा मोनू यादव उर्फ सुधीर यादव पुत्र स्व0 दया यादव निवासी भद्रसेन थाना सादात द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। 25 फरवरी को जिलाधिकारी द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में थाना मेंहनाजपुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए पाच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है। जिसमें रामकिशुन यादव उर्फ गब्बू यादव, नीरज यादव उर्फ बबलू, प्रियंका यादव पत्नी योगेश, योगेश यादव पुत्र रामजी यादव व सुधीर यादव पुत्र स्व0 दयाराम यादव शामिल है।
जीयनपुर पुलिस ने अनुसार, मध्यप्रदेश के राज्य के सीधी थाना के ग्राम लेडुवारखार निवासी व ट्रक ड्राइवर मुनीम पुत्र सीताराम ने 13 अक्टूबर 21 को तहरीर दिया कि शाम को ट्रक में गिट्टी लोड कर मिर्जापुर से नई बाजार गोरखपुर के लिये निकला था 13 अक्टूबर को 1.00 बजे दिन मे थाना जीयनपुर क्षेत्रान्तर्गत पकवाइनार मोङ के आस पास पहुँचा कि एक अर्टिका गाङी मे सवार चार व्यक्ति आजमगढ की तरफ से आये औऱ गाङी को ओवरटेक कर रोकवा दिये गाङी का चाभी छीनकर एक ब्यक्ति ट्रक चलाने लगा तथा दूसरा ब्यक्ति धमकाने लगा । दोनो ब्यक्ति ट्रक को मोङ कर आजमगढ की तरफ भागने लगे तथा दो अन्य ब्यक्ति जो अर्टिका गाङी में मौजूद थे कभी आगे कभी पीछे चलने लगे जिससे मै काफी डर गया था तथा तभी पुलिस बल आ गयी। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उ0नि0 श्याम सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान बृजेश यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी खोजापुर माधोपट्टी थाना कन्धरापुर, चालक मो.शाहिद पुत्र मो. छेदी निवासी किशुनदासपुर का नाम प्रकाश मे आया बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोपी इन्द्रेश यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी खोजापुर माधोपट्टी, दीपक राय पुत्र स्व0 अशोक राय निवासी किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। 13 मार्च को जिलाधिकारी ने गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में जीयनपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए इन्द्रेश यादव पुत्र राजाराम यादव, बृजेश यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी ग्राम खोजापुर माधोपट्टी, दीपक राय पुत्र स्व अशोक राय नि0 किशुनदासपुर व मो. शाहिद पुत्र मो0छेदी नि0किशुनदासपुर पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा की जा रही है।
अतरौलिया पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त 2022 को उपनिरीक्षक रवीन्द्र प्रताप यादव ने चेकिंग के दौरान गौहत्या हेतु गोवंश से लदे एक पिकअप गाडी को धौरहरा के पास रुकने का इशारा किया गया तो पिकअप चालक और दो अन्य व्यक्ति गाड़ी से उतर कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। पिकअप गाडी को चेक किया गया तो उसमें दो गाय मौजूद थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी ऐनुल उर्फ करिया पुत्र नगीना ग्राम पकड़ियापुर, सचिन कुमार पुत्र रामसरोज निवासी भवानीपुर व राकेश मद्धेशिया पुत्र श्यामलाल ग्राम नन्दना का नाम प्रकाश में आया। आरोपी ऐनुल उर्फ करिया के विरुद्ध 7 अभियोग पंजीकृत है जो अतरौलिया थाने का हिस्ट्रीशीटर (नं0-06 बी) है। 17 फरवरी को जिलाधिकारी द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में अतरौलिया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए आरोपी ऐनुल उर्फ करिया पुत्र नगीना, सचिन कुमार पुत्र रामसरोज व राकेश मद्धेशिया पुत्र श्यामलाल के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मेंहनगर पुलिस के अनुसार, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गंगापुर निवासी राम यादव पुत्र रामराज यादव ने स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर दी कि उसकी लड़की को विपक्षी प्रदुम चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान ग्राम देवईत द्वारा दो माह पूर्व बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसे 9 नवम्बर 23 को धर्मेन्द्र चौहान व उसके घरवालों द्वारा 5 दिन पूर्व मार कर हत्या कर दिये तथा उसके शव को जला दिये। इस सूचना पर पुलिस ने प्रदुम्न चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान, धर्मेन्द्र चौहान पुत्र सुधिराम चौहान व चन्द्रकला चौहान पत्नी धर्मेन्द्र चौहान निवासीगण देवईत व अज्ञात मे पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित करते हुए नामजद तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा 15 मार्च को गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में मेंहनगर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचक की नियुक्ति करने हेतु क्षेत्राधिकारी लालगंज को रिपोर्ट प्रेषित किया गया है।
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