आजमगढ़/गोरखपुर। भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनु भटनागर ने आजमगढ़ जिला अस्पताल के तत्कालीन फार्मासिस्ट हृदयानंद सिंह को तीन साल के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी का कहना था कि अभियुक्त वर्ष 1985 में आजमगढ़ जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत था।
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