बकाए का भुगतान किस्तों में 100 रू के गुणांक में कर सकते है उपभोक्ता
उन्होंने बताया कि 01 किलो वाट विद्युत भार तक के घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को भुगतान करने की सुविधा के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा बकाया का उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार किस्तों में रू0 100 के गुणांक में भुगतान व कटे हुए सयोंजनों पर विच्छेदन व पुनः संयोजन शुल्क रू0 600 माफ कर दिया गया है यह सुविधाएं 31 जुलाई तक प्रदान की गयी है।
अतः जिन उपभोक्ताओं के संयोजन कटे है और वह विद्युत का उपभोग नही कर रहे है ऐसे उपभोक्ता अपने बकाये में से रू0 100 के गुणांक में कोई भी भुगतान करके अपना संयोजन पुनः जुड़वा सकते है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वह अपने विद्युत बिल के बकाये में से कुछ न कुछ आंशिक भुगतान अवश्य कर दें, जिससे उनका विद्युत संयोजन काटने की अप्रिय कार्यवाही न करनी पड़े।

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