कोर्ट सुना सकती है फैसला
मुख्तार अंसारी कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। उस पर हत्या की कोशिश और गैंगस्टर मामले में मुकदमा दर्ज है। मुख्तार पर साल 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना के दौरान इस मामले में मुख्तार को सह-आरोपी बनाते हुए 120 बी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही कपिल देव हत्याकांड मामले में करंडा थाने में भी एक मामला दर्ज किया गया था। इन सभी मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था।
इन मामलों में सरकारी वकील ने लिखित बहस के लिए कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को सजा सुनाने की तारीख तय की थी, हालांकि कोर्ट ने फिर इसके लिए 6 मई की तारीख मुकर्रर कर दी थी। इस मामले में कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। जिसके बाद आज मुख्तार अंसारी पर इन मामलों में फैसला आ सकता है।
इस मामले पर जानकारी देते हुए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि मुख्तार पर 307 के तहत 2009 मे मुहम्मदाबाद कोतवाली में एक मामला दर्ज था। विवेचना के दौरान मुख्तार को इसमें सहअभियुक्त बनाते हुए 120 बी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। लियाकत अली ने कहा कि घटना के समय उनके मुवक्किल जेल में थे। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है।

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