घर से लापता होने के बाद तमसा नदी में मिली थी लाश
दूसरे दिन सुबह अमरजीत की लाश तमसा नदी के उस पार अजमतपुर कोडर में मिली। मृतक अमरजीत के पिता रामचंद्र ने इस हत्या के लिए लल्लू, आनंद तथा सुखनंदन समेत 8 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा सुखनंदन तथा बंशराज की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने रामचंद्र, राजबली, शिवनाथ, रामदुलारे, अशोक मौर्य, डॉक्टर प्रेमनाथ नाडर, रिटायर्ड सी ओ शंकरदत्त शुक्ला को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी लल्लू, आनंद तथा अजय विश्वकर्मा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपी लहरु, बुद्धू तथा छन्नू को दोष मुक्त कर दिया।
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