निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छाया प्रति भी लगानी होगी
आजमगढ़। जिले में निकाय चुनाव में निकाय का बकाएदार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशी को इसके लिए नोड्यूज प्रमाण पत्र निकाय से जारी कराकर नामांकन के साथ जमा करना होगा। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को भी अपनी जाति का प्रमाणपत्र देना होगा। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही चुनाव की तिथियों की भी घोषणा हो चुकी है। जिले में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा।
जिले में तीन नगरपालिका आजमगढ़ नगर, मुबारकपुर, बिलरियागंज व 13 निकाय मेहनगर, मार्टिनगंज, माहुल, सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, जीयनपुर, अजमतगढ़, महराजगंज, अतरौलिया, बूढ़नपुर, जहानागंज व लालगंज में कुल 238 वार्ड हैँ। बिलरियागंज नगर पालिका व जहानागंज, बूढ़नपुर नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने वाले है। जिले में अध्यक्ष एवं सभासद पदों के लिए 800 से 900 तक प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है। आयोग ने भी चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है।
चुनाव में वही प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर सकेगा जिस पर निकाय का किसी प्रकार का धन बकाया नहीं होगा। इसके लिए नगर पालिका, नगर पंचायत से अपना नोड्यूज जारी कराना होगा। जिसे नामांकन के साथ जमा किया जाएगा। प्रत्याशी पर निकाय से वसूले जाने वाला टैक्स भी बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन के साथ निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छाया प्रति लगानी होगी। आरक्षण श्रेणी में आने वाले प्रत्याशियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बी देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता ने बताया कि निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों का यदि कोई आपराधिक ब्यौरा है तो उसे नामांकन के साथ बताना होगा। शपथ पत्र के साथ संपत्ति दायित्व का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मिलने लगे हैं। आयोग से जो भी निर्देश मिलें हैं चुनाव में उनका पूरा पालन कराया जाएगा।

0 Comments