पंकज सिंह
आजमगढ़। बीते 21 फरवरी को कस्बा माहुल में आरोपी रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित/अंग्रेजी शराब के पीने से 07 लोगो की मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौला पर संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें नामित/प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।
अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहिरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के पत्र के आधार पर 3 सितबंर को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा 6 अभियुक्तों के खिलाफ ’राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2)’ के तहत कार्यवाही की गई।
जिसमें सूर्यभान पुत्र रामफेर ग्राम गुवाई थाना दीदारगंज, पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम चकगंजली, रामभोज पुत्र सुग्रीव ग्राम समसल्लीपुर, अशोक यादव पुत्र बाबूराम ग्राम उदपुर, पंकज यादव पुत्र दयाराम निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) व मो0 कलीम पुत्र मो0 सईद निवासी रूपाईपुर शामिल है।

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