मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दुकानदार को देना पड़ेगा 5000 रूपए जुर्माना


लखनऊ। त्यौहार पर मिठाई की बढ़ती मांग तथा दुकानों पर लगातार बढ़ती भीड़ का नाजायज लाभ लेने वालों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की नजरें टेढ़ी हैं. त्यौहार के समय मिठाई तथा अन्य उत्पादों में मिलावट पर प्रभावी शिकंजा कसने के बाद सरकार अब घटतौली पर अंकुश लगाने के प्रयास में है. इसी क्रम में मिठाई तौलने के दौरान डिब्बे का भी वजन उसमें शामिल करने वालों पर पांच हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इसकी शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है.

प्रदेश में अब मिठाई के साथ डिब्बा का भी वजन भी शामिल करने पर दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है. किसी भी शहर, जिले या कस्बे में अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है. यह खेल काफी समय से चल रहा है. खासकर त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है. जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है. 

प्रदेश सरकार ने अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है. दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं. सरकार का दावा है कि सभी की पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.

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